#वित्त_मंत्री निर्मला सीतारमण की #प्रेस_ब्रीफ़िंग:
#कोरोना के संकट के बीच लोगो को राहत का पैकेज-
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।
मार्च, अप्रैल और मई 2020 के #GST_रिटर्न और #कंपोजिशन_रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है।
वित्तमंत्री न व्यापारियों को राहत देते हुए 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वालों पर 15 दिन में कोई लेट फीस नहीं लगाई जाएगी. 15 दिन बाद सिर्फ 9% लगाया जाएगा.
अगली दो तिमाहियों तक कंपनियों के अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई।
#इंसॉल्वेंसी एंड #बैंकरप्सी_कोड डिफॉल्ट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।