महिलाएं लैंगिक भेदभाव सहन न करें- सुश्री सिमाला प्रसाद.... पुलिस मुख्‍यालय की ''आंतरिक परिवाद समिति'' की त्रैमासिक बैठक आयोजित....

महिलाएं लैंगिक भेदभाव सहन न करें- सुश्री सिमाला प्रसाद....


पुलिस मुख्‍यालय की ''आंतरिक परिवाद समिति'' की त्रैमासिक बैठक आयोजित....


भोपाल  कार्यालय की हर शाखा में ऐसी कार्य संस्‍कृति व वातावरण विकसित करे जो महिला एवं पुरूष दोनों के लिए सहज हो, जिससे किसी को भी काम करने में कठिनाई न हो। यह बात सेनानी 23 वीं वाहिनी विशेष सशस्‍त्र बल एवं पुलिस मुख्‍यालय की आंतरिक परिवाद समिति की पीठासीन अधिकारी सुश्री सिमाला प्रसाद ने कही। उन्‍होंने कहा महिला कर्मचारी कार्यस्‍थल पर लैंगिक भेदभाव कदापि सहन न करें। कार्यालय में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव अथवा उत्‍पीड़न होने पर अपनी बात परिवाद समिति के समक्ष जरूर रखें।


शुक्रवार को यहाँ पुलिस मुख्‍यालय के सभागार में आयोजित हुई ''आंतरिक परिवाद समिति'' की त्रैमासिक बैठक में सुश्री सिमाला प्रसाद ने कहा इस समिति द्वारा न्‍यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाती है। साथ ही कानूनी मदद भी प्रदान की जाती है। महिलाओं का कार्यस्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के परिपालन में पुलिस मुख्‍यालय में भी आंतरिक परिवाद समिति गठित की गई है।


 आंतरिक परिवाद समिति की पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रसाद ने इस अवसर पर जानकारी दी कि पुलिस मुख्‍यालय में कार्यरत महिलाओं के शिशुओं के लिए झूलाघर बनाया जा रहा है। 23 वी वाहिनी में भी यह व्‍यवस्‍था की गई है, जिसमें अल्‍प शुल्‍क पर सेवाएं मुहैया कराई जाती है। उन्‍होंने सभी शाखाओं के नोडल अधिकारियों से कहा कि जो महिला कर्मचारी दुपहिया व चारपहिया वाहन चलाने एवं इंग्लिश स्‍पीकिंग का प्रशिक्षण लेने की इच्‍छुक हैं, उन महिला कर्मचारियों के नाम अतिशीघ्र पुलिस मुख्‍यालय की महिला अपराध शाखा को उपलब्‍ध कराए जाएं। उन्‍होंने महिला कर्मचारियों को आह्वान करते हुए कहा कि वे कर्तव्‍यनिष्‍ठ होकर काम को अंजाम दें और यह साबित करें कि वे भी पुरूषों की तरह हर चुनौतीपूर्ण कार्य करने में सक्षम हैं।
बैठक में महिलाओं का कार्यस्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए महिला एवं पुरूष प्रतिनिधियों के सुझाव लिए गए।
ज्ञात हो ऐसे सभी शासकीय एवं निजी कार्यालय में महिलाओं का कार्यस्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण,प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है, जहां 10 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत है।
 महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं महिला कर्मचारियों का बैठक में विशेष अभिवादन किया गया। बैठक में सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती शालिनी दीक्षित सहित अन्‍य संबंधित अधिकारी, विभिन्‍न शाखाओं की महिला प्रतिनिधि एवं नव पदस्‍थ कर्मचारी मौजूद थे