सतना कलेक्टर

⚡ प्रत्येक पशुओं की टैगिंग करने की योजना ⚡
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सतना 29 अक्टूबर 2019/कलेक्टर डॉ0 सतेन्द्र सिंह द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए है कि जिले के प्रत्येक पशुपालक के घर जाकर पशुओं की टैगिंग की जाए। इस कार्य हेतु 1 नवंबर तक 31 जनवरी 2020 तक ग्रामवार कार्ययोजना बनाए। पशुपालकों द्वारा पशुओं को ऐरा छोडने तथा दुर्घटना होने के अर्थ पशुओं के प्रति क्रूरता मान्य करते हुए संबंधित के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत प्रकरण दर्ज कराया जाए। 
        कलेक्टर ने आदेश में बताया कि ग्रामों में पराली जलाने तथा हार्वेस्टर से कटाई करने के कारण भूसे की कमी हो रही है जिससे पशु भूंखे भटक रहे हैं। पराली जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा हार्वेस्टर की अनुमति उसी शर्त पर दी जाएगी। जब उसके साथ भूसा कटाई की मशीन जैसे रीपर का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात भूसा कटाई मशीन के बिना हार्वेस्टेर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि पशुपालक, कृषक व अन्य सर्वसंबंधितों इस प्रयास में पूर्ण सहयोग करें। इसके विपरीत आचरण आदेश का उलंघन माना जाएगा।