लहार तहशील

#लहार में तहसीलदार डॉ.(श्री) धर्मेंद्र सिंह जी के कार्यालय में #मध्यप्रदेश की #कांग्रेस सरकार के कार्यक्रम #आपकी_सरकार_आपके_द्वार की भावना को साकार करने का सटीक उदाहरण देखने को मिल रहा है.


राजस्व विभाग में शासकीय प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए किए जा रहे तहसीलदार डॉ.(श्री) धर्मेंद्र सिंह जी के प्रयासों के अंतर्गत 'फौती नामांतरण' की प्रक्रिया निम्न लिखित है;
किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके वरिसानों के नाम पर भूमि का नामांतरण (फौती नामांतरण) बहुत सरल प्रक्रिया है. इसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना है और जाके बाद आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन की प्रिंट कॉपी तहसील में जमा करना है. 
इसके लिए RCMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कीजिए और उसका प्रिंट आउट लेकर निम्न दस्तावेज लगाकर तहसील में दे दीजिए.
1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि
3. सभी वरिसानों की ओर से शपथ पत्र जिसमें सभी वारिसों ने नाम व रिश्ते उल्लिखित हों.
नोट: यदि मृतक की कोई पुत्री न हो तो इस बात का उल्लेख जरुर हो कि मृतक की कोई पुत्री नहीं है.


इसके बाद केवल RCMS पोर्टल चेक करते रहें, यदि आपने सभी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कर दिए हैं तो तीस दिन के भीतर नामांतरण आदेश  RCMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा.


तहसीलदार श्री धर्मेंद्र सिंह जी को कार्यालय में आम लोगों से अक्सर कहते सुना जाता है कि ”समयबद्ध सेवाओं का प्रदाय आपका अधिकार है, किसी का अनुग्रह नहीं”.


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@Kamal Nath @Collector Bhind