हनी ट्रैप में शासन के रुख पर जताई हाई कोर्ट ने नाराजगी
OCTOBER 21, 2019
इंदौर:हनी ट्रेप मामले में इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान प्रदेश के सबसे ईमानदार और दबंग छवि वाले अधिकारी एडीजी संजीव शमी को हटाने पर जताई नाराजगी।मामले में जप्त इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अपनी ही पुलिस लेब में जांच कराने को अनुचित मानते हुए देश की सबसे प्रतिष्ठित लेब हैदराबाद को भेजने के दिये निर्देश।
डीजी राजेन्द्र कुमार के नेतृत्व में बनी एसआईटी में मात्र तीन अधिकारी ,क्राइम ब्रांच एवं पलासिया थाने को हटा , एस पी अवधेश गोस्वामी मामले में नियुक्त OIC को हाई कोर्ट की अनुमति के बिना ओआईसी अवधेश गोस्वामी को बदला या।इंदौर से बाहर नहीं किया जा सकेगा ट्रांसफर।प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में नहीं है स्टैट्स रिपोर्ट और एस आई टी के बदलने के कारण -सरकार द्वारा पहली बार एस आई टी गठन के दावे पर जताई असहमति डीजीपी द्वारा या सरकार द्वारा आदेश एक ही बात ।मामले की केस डायरी OIC अवधेश गोस्वामी को सील बंद लिफाफे में सौपी।2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।